यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोई सबूत नहीं

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, कोई सबूत नहीं

प्रदर्शनकारी पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी में आरोपपत्र दायर किया।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है। भाजपा सांसद बृज भूषण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर की गई है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिटोनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक कुमार ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को 22 जून के लिए विचारार्थ रखा।

पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जहां एक "नाबालिग पहलवान" की शिकायत के आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट में POCSO अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, वहीं दूसरा राउज एवेन्यू में एमपी / एमएलए कोर्ट में अन्य पहलवानों की शिकायत पर दायर किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने दोनों प्राथमिकी में संबंधित अदालतों में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने POCSO मामले में सबूतों की कमी का हवाला देते हुए कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग ने अपना बयान बदल दिया है। मामले में कोई सहयोगी सबूत नहीं था।