मान कैबिनेट ने दोषियों की समय से पूर्व रिहाई के मामले राज्यपाल को भेजने की सहमति दी
पंजाब सरकार कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाले चार कैदियों के मामले को भेजने पर भी अपनी सहमति दे दी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट / समय से पहले रिहाई के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट ने पंजाब के जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग की साल 2020-21 और 2021-22 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए नीति बनाने को भी मंजूरी दी। इससे पूरे क्षेत्र में फैली इस समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।