कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी पर नपेंगे अस्पताल

कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी पर नपेंगे अस्पताल
CM Yogi Aditya Nath (File Pic)

लखनऊ:कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे संक्रमितों को हर हाल में अस्पताल में भर्ती कराया जाए। 
अगर कोई अस्पताल भर्ती करने में हीलाहवाली करे तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही की जाए। सीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिया। 
तीन केंद्र और पांच प्रदेश सरकार लगवा रही आक्सीजन प्लांट
प्रदेश में आठ राजकीय मेडिकल कॉलेजों और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में आक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसमें राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, बांदा और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच में आक्सीजन प्लांट की स्थापना खुद करा रही है। जबकि राजकीय मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, अंबेडकरनगर और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय फिरोजाबाद में प्लांट की स्थापना केंद्र सरकार की नामित एजेंसी की ओर से किया जाएगा। आक्सीजन जेनरेटर प्लांट की स्थापना के लिए कक्ष का निर्माण संबंधित प्रधानाचार्य कराएंगे।