उत्तराखंड: छात्रा को घर बुलाकर गैंगरेप करने वाले दरिंदों को आजन्म कारावास की सजा

उत्तराखंड: छात्रा को घर बुलाकर गैंगरेप करने वाले दरिंदों को आजन्म कारावास की सजा
Demo Pic

हल्द्वानी:तीन साल पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक लाख 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सहशासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरिजा शंकर पांडेय ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटनाक्रम अक्तूबर 2018 का है। छोटी मुखानी स्थित जज फार्म निवासी अमित रावत ने साथ पढ़ने वाली छात्रा को कोचिंग कक्षा के बारे में चर्चा करने अपने घर बुलाया था। छात्रा से अन्य लड़कियों को भी बुलाए जाने की बात कही गई थी। दोपहर दो बजे छात्रा उसके घर पहुंची। जहां अमित अपने दो दोस्तों हीरानगर स्थित जेल कैंपस निवासी मंगलम शर्मा और देवलचौड़ निवासी शिवांश चौहान मौजूद थे।
उन्होंने छात्रा से कहा कि अन्य लड़कियां कुछ देर में पहुंचने वाली हैं। इसके बाद छात्रा को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दी गई। उसे पीते ही छात्रा को नशा होने लगा। इसका फायदा उठाकर तीनों आरोपियों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना ली। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में अलग सजा सुनाई गई है।