सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से विक्टोरिया गौरी को रोकने की याचिका पर विचार करने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से विक्टोरिया गौरी को रोकने की याचिका पर विचार करने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

गौरी के मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत का फैसला आया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की थी। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच को इस मामले की सुनवाई करनी थी। 

उनकी नियुक्ति को भाजपा से कथित संबद्धता के आधार पर चुनौती दी गई थी।

मंगलवार सुबह उन्हें पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बीआर गवई की खंडपीठ ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि कॉलेजियम को गौरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि या उनके विवादास्पद बयानों की जानकारी नहीं थी।