चंडीगढ़ में 7 खतरनाक प्रजाति के कुत्तों पर बैन: नियम तोड़ने पर होगा भारी जुर्माना
चंडीगढ़ में रोजाना बढ़ रहे कुत्तों के आतंक को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 को मंजूरी दे दी गई है । जिसके तहत अब शहर में पालतू कुत्ते का पंजीकरण करवाना होगा और लोग किसी भी कुत्ते को कहीं भी खाना नहीं खिला सकेंगे ।
इसके लिए अलग से जगह निश्चित की जाएगी, साथ ही नगर निगम द्वारा 7 खतरनाक प्रजाति के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर इसके बाद भी कोई इन कुत्तों को रखता पाया जाता है तो नियमों की उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ 10 हजार जुर्माना लगाया जाएगा । इसके अलावा पालतू कुत्ते का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी मालिक की होगी। ऐसा न करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी होगा।
इन पर लगाया लगाया प्रतिबंध
अमेरिकन बुलडॉग , पिटबुल, बुल टेरियर , केन कोरसों, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर ।
भाजपा के विरोध के बाद एजेंडा पास
चंडीगढ़ नगर निगम सदन ने इसे मंजूरी दे दी है । यह सारे प्रावधान चंडीगढ़ पेट डॉग्स एंड कम्युनिटी डॉग्स बायलॉज 2023 में है । सदन की बैठक में मेयर कुलदीप कुमार ने यह टेबल एजेंडा रखा जिस पर भाजपा ने विरोध जताया । उन्होंने कहा इसे पढ़ने का समय देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वसम्मति से एजेंडा पास कर दिया गया ।
2 माह पहले भी हुई थी चर्चा
चंडीगढ़ को कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए नगर निगम ने बायलॉज 2023 तैयार किया है । जिसकी चर्चा पहले भी ड्राफ्ट पर हुई थी । लेकिन इसे बाद में डेफर कर दिया गया था । लेकिन सदन की बैठक में इसे लाया गया और पास कर दिया गया । इस एजेंडे का पार्षद हरप्रीत कौर बबला ने इसका समर्थन किया ।
कुत्ता रखने का प्रावधान
पांच मरला या उससे कम क्षेत्रफल वाले घरों में एक कुत्ते को पाल सकेंगे। अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रह रहे हो तो अधिकतम तीन कुत्तों की अनुमति होगी। पांच मरले से बड़े और 12 मरले से कम वाले घरों में दो कुत्ते पाल सकेंगे । इसमें भी अलग-अलग फ्लोर पर तीन कुत्तों की अनुमति होगी।
वही 12 मरला से बड़े और एक कनाल से काम के घरों में तीन कुत्तों की अनुमति होगी। इनमें से एक मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा और एक कनाल से अधिक के घरों में चार कुत्ते पाल सकेंगे। इनमें से दो मोंगरे/ इंडी कुत्ते को अपनाना अनिवार्य होगा।
500 की फीस देकर करवाना होगा पंजीकरण
अगर कुत्ता रखना है तो उसके लिए 500 देकर पंजीकरण करवाना होगा। आवेदन के साथ कुत्ते की दो लेटेस्ट फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। कुत्ते को एक मेटल टोकन दिया जाएगा। जिस कुत्ते के गले में बांधना होगा। यह पंजीकरण लाइफटाइम के लिए होगा लेकिन हर 5 साल बाद इसे रिन्यू कराना होगा।
एनजीओ, वॉलंटियर, पेट ब्रीड्स, पेट शॉपकीपर. डॉग ट्रेनर डॉग हॉस्टल व क्रैच, डॉग ग्रूमर को भी पंजीकरण करवाना होगा।
कुत्तों को सुखना लेक, रोज गार्डन, शांतिकुंज ,लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेंस गार्डन ,शिवालिक गार्डन समेत अन्य कई जगह पर ले जाने पर रोक होगी। पार्कों में चलने के लिए निकले लोगों को साथ में पूप बाग रखना होगा।
अब कोई भी किसी स्ट्रेट डॉग को कहीं भी खाना नहीं दे सकेगा। आरडब्ल्यूए व पार्षद की सहमति से प्रत्येक इलाके में जगह चयनित की जाएंगे, यहां कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा।