कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली

कैबिनेट मंत्री मीत हेयर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली

कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया है। 

इस मामले में कोर्ट में पेश न होने पर 16 दिसंबर को चंडीगढ़ कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। 3 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। 

आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2020 को AAP नेताओं ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय के बाहर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें मीट हेयर भी शामिल था। जिसके चलते मीत हेयर के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

ये मामला चंडीगढ़ कोर्ट में चल रहा है, इस मामले में मीत हेयर को जमानत मिल गई है। लेकिन पिछले साल 16 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और उनके खिलाफ जमानत वारंट जारी कर दिया। 

आज हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान जमानत वारंट के आदेश को खारिज करते हुए उन्हें 2 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।