दिल्ली की अदालत ने महिला से सामूहिक बलात्कार और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई

दिल्ली की अदालत ने महिला से सामूहिक बलात्कार और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक महिला और उसके दो नाबालिग बच्चों, एक लड़का (7) और एक लड़की (6) के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई है।

दोषियों ने पहले पेचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोंट दिया. इसके बाद उन्होंने उसके दो बच्चों की हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की। यह मामला ख्याला थाना इलाके का है।

2015 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत मृतक के पति ने दर्ज की थी। इस क्रूर बलात्कार और हत्या में एक नाबालिग (किशोर) सहित चार लोग शामिल थे।

तीस हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आंचल ने धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध के लिए शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ मंजूर अली को मौत की सजा सुनाई।

इन्हें सामूहिक बलात्कार और डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 35000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 22 अगस्त को आरोपियों को दोषी करार दिया था।