एचसी ने बरजिंदर सिंह हमदर्द के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया लेकिन उन्हें राहत दी

एचसी ने बरजिंदर सिंह हमदर्द के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इंकार कर दिया लेकिन उन्हें राहत दी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज अजीत समाचार पत्र समूह के प्रबंध संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द के जंग-ए-आजादी जांच मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी आदेश दिया कि अगर राज्य याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करता है, तो उसे 7 दिन की अग्रिम सूचनादिए जाएं।

यह खुलासा करते हुए पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बरजिन्दर सिंह हमदर्द ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर विजीलैंस ब्यूरो पंजाब द्वारा शुरू की गई विजीलैंस जांच (07/2022, जालंधर) को सी.बी.आई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने प्रतिवादी संख्या को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। 3 यानी भगवंत मान, सीएम पंजाब और प्रतिवादी नं। 4 यानी सीबीआई। हमदर्द को किसी भी अंतरिम राहत से इनकार करते हुए अदालत ने जांच जारी रखने के लिए हरी झंडी दे दी है।

इस बीच कोर्ट ने राज्य के वकील को याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए याचिकाकर्ता को एक प्रश्नावली भेजने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने यह भी आदेश दिया कि यदि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करती है, तो उसे 7 दिन की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को मामले की जांच के दौरान पूरी तरह से सहयोग करने का आदेश देते हुए पंजाब राज्य और सतर्कता ब्यूरो पंजाब को प्रस्ताव का नोटिस जारी किया।

सुनवाई की अगली तिथि 16 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। इस बीच, हमदर्द ने अपनी याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने और उसके खिलाफ उक्त जांच शुरू करने के लिए कारकों और तथ्यों की जांच करने का अनुरोध किया। प्रार्थना की कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, जांच संख्या 07/2022, जालंधर से उत्पन्न होने वाली आगे की कार्यवाही को स्थगित रखने का आदेश दिया जा सकता है।