एनएमसी ने मेडिकल एजुकेशन यूनिट के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया, फैकल्टी 2024 के लिए आवश्यक अतिरिक्त योग्यता को हटाया

एनएमसी ने मेडिकल एजुकेशन यूनिट के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया, फैकल्टी 2024 के लिए आवश्यक अतिरिक्त योग्यता को हटाया

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- NMC ने आयोग के तहत चिकित्सा शिक्षा इकाई, MEU के लिए दिशानिर्देशों और योग्यताओं को संशोधित किया है। संशोधित दिशानिर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट - nmc.org.in पर जारी किए गए हैं।

इन संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एनएमसी ने फैकल्टी के लिए आवश्यक अतिरिक्त योग्यता के लिए भी छूट देने का निर्णय लिया है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, NMC ने एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन, ACME या फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, FAIMER फेलोशिप फॉर रिसोर्स फैकल्टी के लिए अतिरिक्त योग्यता को माफ करने का फैसला किया है। यह छूट 31 जनवरी, 2024 तक प्रदान की गई है।

एनएमसी के अनुसार, जो भारत में चिकित्सा शिक्षा का सर्वोच्च नियामक है, इन दिशानिर्देशों को यह देखने के बाद संशोधित किया गया है कि विभिन्न मेडिकल कॉलेज एसीएमई और एफएआईएमईआर फैलोशिप की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह योग्यता पूरी नहीं होने से फैकल्टी मेंबर्स के लिए संशोधित बेसिक कोर्स वर्कशॉप प्रभावित हो रही थी।

इसके अलावा, एनएमसी के तहत चिकित्सा शिक्षा इकाई में शामिल होने की इच्छा रखने वाले संकाय सदस्य को एमसीआई बेसिक या एमईटी/एईटीसीओएम में संशोधित बेसिक कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत एक मेडिकल कॉलेज में या किसी क्षेत्रीय या एनएमसी नोडल केंद्र में होना चाहिए। 

एमईयू में न्यूनतम 8 संकाय सदस्य होने चाहिए। हालाँकि, इनमें से 4 सदस्यों को ACME या FAIMER फेलोशिप से गुजरना होगा। इसके लिए एनएमसी ने 31 जनवरी 2024 तक योग्यता में छूट देने का फैसला किया है।