फरिश्ते दिल्ली के' स्कीम पर नया बखेड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने LG ऑफिस को भेजा नोटिस, दिल्ली सरकार की याचिका

फरिश्ते दिल्ली के' स्कीम पर नया बखेड़ा, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने LG ऑफिस को भेजा नोटिस, दिल्ली सरकार की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर एलजी कार्यालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उसने अपनी ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए राशि जारी करने के निर्देश देने की मांग की है. इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले लोगों के लिए मुफ्त और त्वरित उपचार होता है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सरकार के एक विंग द्वारा दूसरे के खिलाफ दायर रिट याचिका की जांच करने पर सहमति जताई और एलजी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और अन्य से जवाब मांगा।

आप’ के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मुद्दा बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के सामाजिक कल्याण से संबंधित है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कई हजार दुर्घटना पीड़ितों को लाभ हुआ है. कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी में शीतकालीन छुट्टियों के तुरंत बाद मामले को देखेगी।