आप नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 12 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

आप नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 12 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

पूर्व उपमुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिल पा रही है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 अप्रैल तक के लिए आदेश सुनाना टाल दिया था. सीबीआई लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है।

दूसरी ओर सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई की तारीख तय की थी. सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन आरोप पत्र दाखिल कर दियाए जिससे उन्हें स्वत: जमानत मिलने की संभावना नहीं रहेगी।