पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है: डॉ. बलजीत कौर

पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है: डॉ. बलजीत कौर

पंजाब सरकार राज्य में कानूनी विवादों में फंसे बच्चों की सुरक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यह विचार सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहां व्यक्त किये।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से विभाग मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण योजना चला रहा है। मिशन का उद्देश्य समाज में हिंसा, शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, बाल विवाह, बाल श्रम और अन्य प्रकार के अत्याचारों का सामना करने वाले कमजोर बच्चों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना है।

इस मामले पर अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह योजना राज्य के हर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल कल्याण समिति के माध्यम से लागू की जा रही है।

योजना का उद्देश्य देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी भी बच्चे को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर वे किसी बच्चे को दुर्व्यवहार का सामना करते हुए देखें तो अपने जिले के जिला बाल संरक्षण अधिकारी या बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दें। इन अधिकारियों के संपर्क विवरण विभाग की वेबसाइट, www.sswcd.punjab.gov.in, या संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा संचालित 7 बाल गृहों में 280 बच्चे और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 32 बाल गृहों में 1358 बच्चे रहते हैं। ये घर बच्चों को पूरी देखभाल, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन बाल देखभाल घरों में सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं और औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी इन बच्चों की मासिक चिकित्सा जांच और अनिवार्य टीकाकरण करते हैं। बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए सैर, पिकनिक, सिनेमा और अन्य मनोरंजक गतिविधियों पर ले जाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, खेल प्रतियोगिताएं, कौशल विकास पाठ्यक्रम, कंप्यूटर पाठ्यक्रम, कला और शिल्प गतिविधियाँ प्रदान की जाती हैं। मानसिक आघात का अनुभव करने वाले बच्चों की सहायता के लिए इन बाल देखभाल घरों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं को भी नियुक्त किया गया है।

 सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने उल्लेख किया कि विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न संरक्षण कानून लागू किए हैं, जैसे किशोर न्याय देखभाल और बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2015, बाल विवाह अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और बाल श्रम की रोकथाम।

विभाग ने बच्चों के खिलाफ खतरों को रोकने और बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिल्ड्रन इन सोसाइटी आपातकालीन बाल हेल्पलाइन (नंबर: 1098, 24x7) भी स्थापित की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों से संबंधित रिपोर्ट की जा सकती है।

डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों द्वारा बाल अधिनियमों को उनकी सच्ची भावना से लागू करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।