पंजाब सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को 50.06 करोड़ रुपये की अग्रिम केंद्रीय सहायता आवंटित की

पंजाब सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को 50.06 करोड़ रुपये की अग्रिम केंद्रीय सहायता आवंटित की

राज्य में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वितरित किए जाने वाले गेहूं की बकाया मार्जिन मनी और अंतरराज्यीय परिवहन के लिए 50.06 करोड़ रुपये राज्य के खजाने में स्थानांतरित कर दिए गए हैं और राज्य सरकार ने तुरंत यह 50 प्रतिशत हिस्सा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को मिलेगा।

यह खुलासा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने राशन डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों को लेकर हुई बैठक के दौरान किया।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को वितरण चक्र अप्रैल से जून 2023 के लिए डिपो धारकों को देय मार्जिन मनी जारी करने की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से संबंधित दावे केंद्र सरकार को भेजे जा रहे हैं क्योंकि यह योजना 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक सप्ताह के भीतर डिपो धारकों को राशि जारी कर दी जाएगी।

मंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार डिपो धारकों के वैध हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।