दिल्ली शराब नीति केस : मनीष सिसोदिया ने वापस ली जमानत याचिका

दिल्ली शराब नीति केस : मनीष सिसोदिया ने वापस ली जमानत याचिका

दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आदेश दिया कि, मनीष की पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, यह देखते हुए जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत को लेकर अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में ED की तरफ से दायर केस में मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। CBI केस में कोर्ट 27 मई को 4 बजे फैसला सुनाएगी। वहीं, ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख तय की है। 19 मई को शराब नीति मामले में ED और CBI केस में दाखिल चार्जशीटों पर सुनवाई हुई थी।

मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैन्यूअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी से बात बात कर पाएंगे।

मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया लंबे समय से मल्टीपल स्केलेरोसिस बीमारी से पीड़ित हैं। पढ़ाई के लिए बेटे के विदेश जाने और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से वह घर में अकेली हैं, जिस वजह से वे तनाव में रहती हैं। उनका इलाज कर रहे अपोलो के डॉक्टरों का कहना है कि, मल्टीपल स्केलेरोसिस की बीमारी में मरीज के दिमाग का शरीर पर से नियंत्रण घटता चला जाता है। वर्तमान में इनमें भी ऐसे ही लक्षण दिख रहे हैं। इसके चलते उनको चलने या बैठने में काफी परेशानी हो रही है।

जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा था कि, मनीष सिसोदिया से CCTV की निगरानी में पूछताछ की जा रही है। जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। वहीं सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा था कि, एजेंसी पूछताछ के नाम पर उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है।

ईडी ने कहा था कि, मामले की शिकायत होते ही मनीष सिसोदिया ने 22 जुलाई को मोबाइल बदला था। ईडी ने दावा किया कि सिसोदिया के कम्प्यूटर से मिले मार्च 2019 के दस्तावेजों में 5 फीसदी कमीशन था जो सितंबर 2022 में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था।