सांसद राघव चड्ढा खाली करना होगा सरकारी आवास? पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

सांसद राघव चड्ढा खाली करना होगा सरकारी आवास? पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बंगला खाली कराने के मामले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने  कहा है कि AAP नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है।

पांच अक्टूबर को पारित एक आदेश में, जज ने कहा कि यह तर्क कि एक बार संसद सदस्य को दिया गया आवास सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, खारिज करने योग्य है. जज ने कहा कि सरकारी आवास का आवंटन 'केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उसे उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है.' जज ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा.

जज ने कहा, 'यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है. तदनुसार, 18 अप्रैल, 2023 का आदेश वापस लिया जाता है और अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है.' जज ने कहा कि चड्ढा यह प्रदर्शित करने में विफल रहे कि मामले में कोई तत्काल राहत दिए जाने की आवश्यकता है.