SC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

SC ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर रोक लगाने के पंजाब और हरियाणा HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) चुनावों पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा।

आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ ने वकील अनुज त्यागी के माध्यम से अपनी याचिका दायर की है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी है।

पंजाब और हरियाणा उच्च आदेश हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को डब्ल्यूएफआई चुनावों में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई थी।