सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 10 दिन के लिए बढ़ाई और...
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसम्बर तक बढ़ा दी है. जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 4 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है. उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है. 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी लेकिन शर्तें लगाई थीं कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए या बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए।
जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ को अवगत कराया कि मामला 28 नवंबर के बाद न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना.की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध दिखाया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए दो जजों की विशेष पीठ में शामिल जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि जमानत याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है।