केंद्र ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

केंद्र ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के रिक्त पदों पर पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया है, जो गुरुवार से लागू हो गया है।

एमएचए द्वारा 6 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कांस्टेबलों की भर्ती में पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि बाद के बैच को तीन साल तक की आयु में छूट मिलेगी।