दुष्कर्मी प्रधानाचार्य को 20 साल की कैद

दुष्कर्मी प्रधानाचार्य को 20 साल की कैद

सितारगंज:  दो साल पहले हुए छह साल की एलकेजी की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी प्रधानाचार्य को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि सितारगंज के एक पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उसी विद्यालय में पढ़ने वाली एलकेजी की छह साल की छात्रा भी टयूशन पढ़ने जाती थी। 18 जनवरी 2019 को प्रधानाचार्य जीवन बिष्ट ने छात्रा के साथ दुराचार किया। 
मासूम बच्ची की मां की शिकायत पर सितारगंज थाने में आरोपित प्रधानाचार्य के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस की जांच के आधार पर आरोपी को 20 जनवरी 2109 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में मुकदमा चला और पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने दुष्कर्म करने वाले प्रधानाचार्या जीवन बिष्ट को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।