आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं, जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्ययालय में अर्जी देने का आदेश

आप के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं, जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्ययालय में अर्जी देने का आदेश

आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को कथित आबकारी घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का निर्देश देने से इनकार किया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा. याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अर्जी दाखिल कर सकता है. सुनवाई के दौरान नायक की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि  सीबीआई मामले में उनको जमानत मिल चुकी है.लेकिन ईडी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था. लेकिन इस मामले मे सुनवाई 19 मई को तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई को कहे.
लेकिन CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे. आप हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. नायर  ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे और आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी भी तरह शामिल नहीं थे.  उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले मे जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था.इसके बाद हाईकोर्ट ने 19 मई के लिए मामला टाल दिया था. नायर ने हाईकोर्ट के सुनवाई टालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.