नाले/नदी के 150 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए ड्रेनेज विंग से एनओसी की आवश्यकता होगी: मीत हेयर

नाले/नदी के 150 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए ड्रेनेज विंग से एनओसी की आवश्यकता होगी: मीत हेयर

बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मुख्यमंत्री स.भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्राकृतिक जल निकायों के आसपास निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

150 मीटर के दायरे में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ड्रेनेज विंग से मंजूरी अनिवार्य होगी।

आज यहां जारी एक प्रेस बयान में जल संसाधन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ के दौरान यह देखा गया है कि चोई/नालों, नदियों आदि में कई स्थानों पर बाढ़ के पानी का प्रवाह बाधित हो गया है। जिससे सार्वजनिक संपत्ति और निजी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि इसी के चलते विभाग ने निर्णय लिया है कि अब ड्रेन/नदी/चोए किनारे से 150 मीटर के दायरे में आने वाले प्रोजेक्टों को ड्रेनेज विंग से एनओसी की जरूरत होगी।

मंत्री ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सक्षम अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र के अनुसार एनओसी जारी करनी चाहिए। इसे जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने को कहा गया है ताकि किसी भी कंपनी/एजेंसी को कोई दिक्कत न हो।