उत्तराखंड: मासूम से दरिंदगी के आरोपी सौतेले भाई को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
पिथौरागढ़:पांच माह पूर्व नेपाली मूल की पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले भाई को पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा की कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। जाजरदेवल क्षेत्र में बीते तीन अप्रैल को पुलिस को मासूस बच्ची के साथ दरिंदगी की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपी 31 वर्षीय सौतेला भाई को हिरासत में लेते हुए पीड़िता का मेडिकल टेस्ट किया। बाद में बच्ची को कार्ड उज्ज्वला संस्था के सुपुर्द कर दिया।
मामला पॉक्सो कोर्ट में चला। पीड़ित पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत और विशेष अभियोजक प्रेम भंडारी की दलीलों और गवाहों को सुनते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. जीके शर्मा ने शुक्रवार को ऐतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अधिवक्ता व बार के जिलाध्यक्ष मोहन चन्द्र भट्ट के अनुसार दुराचार के मामले में सीमांत जनपद में यह पहला मामला है, जिसमें किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गयी है। अब तक सामने आए मामलों में अधिकतर आरोपियों को आजीवन कारावास ही सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है।
ये था मामला
नेपाल में माता-पिता की मौत के बाद पीड़ित बच्ची नगर के जाजरदेवल क्षेत्र में अपने सौतेले भाई के साथ रहती थी। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ दुराचार किया। बच्ची ने पड़ोस में रहने वाले लोगों को अपने साथ हुई आपबीती बताई। उन्होंने जाजरदेवल पुलिस को सूचना दी, तब जाकर मामला सामने आया।