हरियाणा: कांग्रेस विधायक मम्मन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हरियाणा: कांग्रेस विधायक मम्मन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मम्मन खान को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नगीना थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में रविवार को कोर्ट ने उनकी पुलिस रिमांड दो दिन और बढ़ा दी थी।

नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के बाद 1 अगस्त को दर्ज एक अलग प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित फिरोजपुर झिरका के विधायक को गुरुवार देर रात राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था।

उस एफआईआर में आरोपों में धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। पुलिस ने शुक्रवार को खान को यहां एक अदालत में पेश करने के बाद उसकी दो दिन की रिमांड हासिल की थी, जिसने बाद में नूंह हिंसा के संबंध में नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य एफआईआर में उसकी पुलिस रिमांड बढ़ा दी।

इससे पहले, नूंह में पुलिस ने कहा था कि हिंसा जिले में मुख्य रूप से तीन से चार स्थानों पर हुई थी।

शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, नूंह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारणिया ने कहा कि नगीना के बड़कली चौक के आसपास हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के दौरान, कुछ आरोपियों से पूछताछ की गई और "विधायक का नाम सामने आया"।

कांग्रेस विधायक पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा था, ''नगीना के बड़कली चौक पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी में उन पर लोगों को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप है.'' एसपी ने कहा था कि बड़कली चौक हिंसा में कई लोग घायल हो गए, जबकि पुलिस सहित सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक तेल मिल में आग लगा दी गई।

31 जुलाई को नूंह में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेतृत्व में एक जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया। हिंसा और उसके बाद हुए दंगों में छह लोग मारे गए।

हिंसा के बाद कई एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से एक 1 अगस्त को नूंह के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 1 अगस्त की एफआईआर के संबंध में खान को सीआरपीसी की धारा 160 (पुलिस के सामने उनकी उपस्थिति की आवश्यकता) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था।