ये क्या :कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मिली तीन माह की जेल की सजा
रुद्रप्रयाग:उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को तीन माह की जेल की सजा सुनाई गई है। सीजेएम शहजाद अहमद वाहिद की अदालत ने हरक सिंह रावत को साल 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने के मामले में सजा सुनाई है। हालांकि उनको मौके पर ही जमानत मिल गई। गौरतलब है कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में डॉ. हरक सिंह रावत और उनके चार समर्थक वीरेंद्र बुटोला, अंकुर रौथाण, वीर सिंह बुडेरा के साथ ही रघुवीर सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था। इस मामले में रुद्रप्रयाग सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चला।इसी साल फरवरी में मामले को लेकर हरक सिंह रावत को जमानत मिली थी।
मंगलवार को जिला न्यायालय में मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (विधि विरूद्ध जमाव) के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपी वीर सिंह बुडेरा को सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है।