दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम को मंजूरी..

दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम को मंजूरी..

आपको बता दें कि फरवरी महीने में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने एक आदेश में दिल्ली-एनसीआर में बाइक टैक्सी पर बैन लगा दिया गया था. लेकिन, अब बाइक-टैक्सी चलाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने और रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करने में सक्षम होगी।

नई नीति के तहत दिल्ली में वर्ष 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने की बात भी कही गई है. सरकार ने वाहन एग्रीगेटर योजना-2023 के तहत टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने को कहा है. उन्हें हर साल अपने यहां पंजीकृत होने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी. यह सिर्फ यात्री वाहनों पर नहीं बल्कि व्यावसायिक क्षेत्र में डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों पर भी लागू होगा. सरकार लाइसेंस शुल्क में छूट देगी।

योजना के पहले छह महीनों में 5 प्रतिशत नई ऑनबोर्ड कारों को इलेक्ट्रिक होना चाहिए. नीति में यह भी कहा गया है कि इसकी अधिसूचना से चार साल बाद, सभी नए वाणिज्यिक दोपहिया और तीन पहिया वाहनों का ईवी(इलेक्ट्रिक वाहन) होना आवश्यक होगा. इसी तरह, इसकी अधिसूचना के पांच साल बाद, सभी नए वाणिज्यिक चौपहिया वाहनों को ईवी होना जरूरी है. एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर को भी 1 अप्रैल, 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लीट में स्विच करना अनिवार्य होगा।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि इसके साथ ही ये लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए बढ़ावा देती है. सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने से सरकार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही दिल्ली में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे।

पैनिक बटन लगाना होगा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस योजना का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और कैब एग्रीगेटर्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. एग्रीगेटर्स को वाहन में पैनिक बटन लगाना होगा और इसे 112 (दिल्ली पुलिस) के नियंत्रण कक्ष से जोड़ना होगा।