नवजोत सिद्धू कानूनी रूप से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं: एचसी एडवोकेट

नवजोत सिद्धू कानूनी रूप से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं: एचसी एडवोकेट

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा कि पटियाला सेंट्रल जेल से 10 महीने की सजा काटने के बाद बाहर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू अब कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं।

एचसी एडवोकेट ने जोर देकर कहा कि उनकी रिहाई के बाद, नवजोत सिद्धू पर किसी भी (सार्वजनिक) चुनाव लड़ने से किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।

एडवोकेट ने हालांकि कहा कि अगर सिद्धू को दोषी ठहराया गया था और दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 धारा 8 (3) के तहत उनकी रिहाई के बाद छह साल की एक और अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया होता। 

हालांकि अप्रैल-मई 2024 में निर्धारित 18वीं लोकसभा के आम चुनावों में, वह किसी भी खुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वह पंजाब में हो या देश के किसी अन्य हिस्से में। साथ ही इससे पहले अगर पंजाब विधानसभा का कोई उपचुनाव होता है तो वह भी चुनाव लड़ सकते हैं।