बिग ब्रेकिंग :कुंभ के शाही स्नान निपटते ही हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित

बिग ब्रेकिंग :कुंभ के शाही स्नान निपटते ही हरिद्वार जिले के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित

हरिद्वार: कुंभ का अंतिम शाही स्नान संपन्न होते ही हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने 3 मई तक जिले के शहरी और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है।कर्फ्यू आज मंगलवार रात से लागू हो जाएगा। यह कर्फ्यू हरिद्वार नगर निगम, रुड़की नगर निगम, कैंट एरिया, नगर पालिका शिवालिक नगर, नगर पालिका मंगलौर, नगर पंचालय लक्सर, नगर पंचायत झबरेड़ा, नगर पंचायत भगवानपुर, नगर पंचायत पीरान कलियर, नगर पंचायत लंढौरा व तहसील लक्सर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों, रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों, रोशनाबाद बाजार आदि में जारी रहेगा। इसके तहत फल सब्जी की दुकान, डेयरी बेकरी की दुकान, राशन की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान है तथा पशु चारे की दुकानें अपराहन 4:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकान पूरे समय खुली रहेंगी, आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के आवागमन की छूट होगी। प्लेन, ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
इस दौरान निजी वाहनों को भी अनुमति नहीं होगी।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को रहेगी सशर्त छूट :
फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रह सकते हैं।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी।
समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.
रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल सोमवार को बाजार शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 07 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
अभी तक सात शहरों में लग चुका कोविड कर्फ्यू
प्रदेश सरकार ने अभी तक देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोविड कर्फ्यू लागू किया हुआ है। देहरादून में शाम सात बजे के बाद नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इन शहरों में केवल जरूरी चीजों की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी।