मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट का रुख किया, पंजाब महिला पैनल प्रमुख के रूप में हटाने के फैसले को दी चुनौती

मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट का रुख किया, पंजाब महिला पैनल प्रमुख के रूप में हटाने के फैसले को दी चुनौती

मनीषा गुलाटी ने पंजाब राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अन्य बातों के अलावा उन्होंने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि उन्हें पद से हटाना पूरी तरह से अवैध और गलत आधार पर था।

यह आदेश पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ भी था। यह तर्क दिया गया था कि यह आदेश, बिना अधिकार क्षेत्र के, मामले के तथ्यों से स्पष्ट पूर्व निर्धारित दिमाग के साथ सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग था। याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के खिलाफ भी दिशा-निर्देश मांगे गए थे।

याचिका कल सुबह न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ के समक्ष रखी गई और गुरुवार को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने बहस की।

अपने कार्यकाल की विस्तारित अवधि के दौरान उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी होने के बाद भी उन्होंने एचसी का रुख किया था। लेकिन राज्य ने आदेश वापस ले लिया। वकील ने राज्य को कानून के अनुसार एक उचित ताजा आदेश पारित करने का प्रस्ताव दिया था।

अदालत को बताया गया कि शुरुआत में उन्हें उचित प्रक्रिया के तहत 13 मार्च 2018 को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 18 सितंबर, 2020 के आदेश द्वारा 19 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 18 मार्च, 2024 कर दिया गया था।