2025 में 7 लाख से अधिक नोटिस, 5.6 लाख प्रतिबंध: स्पैम टेलीमार्केटर्स पर टीआरएआई की सख्ती बढ़ी

2025 में 7 लाख से अधिक नोटिस, 5.6 लाख प्रतिबंध: स्पैम टेलीमार्केटर्स पर टीआरएआई की सख्ती बढ़ी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने वर्ष 2025 के लिए अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के प्रवर्तन और डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) प्रणाली के तहत उपभोक्ता जुड़ाव पर अपना वार्षिक अपडेट जारी किया है, जिसमें स्पैम टेलीमार्केटिंग के खिलाफ नियामक कार्रवाई में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2025 के दौरान, यूसीसी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) को 7,31,120 नोटिस जारी किए गए। प्रगतिशील प्रवर्तन उपायों के तहत, 4,73,075 संस्थाओं पर एक महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए, जबकि 89,936 बार-बार उल्लंघन करने वालों पर छह महीने के लिए संचार प्रतिबंध लगाए गए। इसके अतिरिक्त, लगातार नियमों का पालन न करने के कारण वर्ष के दौरान 1,84,482 दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काट दिया गया। कुल मिलाकर, अगस्त 2024 से अब तक 21.05 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटा जा चुका है, जो लगातार स्पैम नेटवर्क पर अंकुश लगाने और दूरसंचार प्रणाली में अनुपालन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे गहन प्रयासों को दर्शाता है।

स्पैम की रिपोर्टिंग के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों से प्रवर्तन कार्रवाई को समर्थन मिल रहा है। 2025 में, सभी चैनलों के माध्यम से कुल 31.09 लाख यूसीसी शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 17.06 लाख शिकायतें - आधे से अधिक - डीएनडी एप्लिकेशन के माध्यम से जमा की गईं, जो अवांछित संचार की रिपोर्टिंग में उपभोक्ताओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती हैं।

“टीआरएआई के 2025 के प्रवर्तन प्रयास इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार पर नियंत्रण में स्पष्ट सुधार का अनुभव होना चाहिए। डीएनडी प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने उल्लंघनों की तेजी से पहचान करने और लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया है।” 

मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे वर्ष पंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की तुलना में अपंजीकृत टेलीमार्केटरों के खिलाफ शिकायतों की संख्या कहीं अधिक रही। यह प्रवृत्ति नियामक ढांचे से बाहर काम करने वाली अनधिकृत और गैर-अनुपालनकारी संस्थाओं को लक्षित करने पर टीआरएआई के फोकस को और मजबूत करती है।

टीआरएआई ने दोहरी रणनीति अपनाई है, जिसके तहत पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वैध, सहमति-आधारित वाणिज्यिक संचार को सक्षम बनाया जा रहा है, साथ ही साथ अपंजीकृत संस्थाओं से अवांछित संचार को रोकने के लिए डीएलटी (ब्लॉकचेन) आधारित पंजीकरण, एआई-आधारित स्पैम पहचान, निर्दिष्ट संख्या श्रृंखला का अनिवार्य उपयोग, मजबूत शिकायत तंत्र और गैर-अनुपालन करने वाले प्रेषकों का डिस्कनेक्शन जैसे नियामक, तकनीकी और प्रवर्तन उपायों को भी लागू किया जा रहा है।

डीएनडी इकोसिस्टम के उपयोग में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डीएनडी ऐप इंस्टॉलेशन में 2025 में साल-दर-साल 84.43% की वृद्धि हुई, जिससे कुल इंस्टॉलेशन की संख्या 28.08 लाख हो गई, जबकि 2024 में यह 15.22 लाख थी।

उपभोक्ताओं द्वारा अधिक रिपोर्टिंग और प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत करने के संयोजन से उल्लंघनकर्ताओं की तेजी से पहचान और अधिक निर्णायक नियामक कार्रवाई संभव हो पाई है।

प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवांछित वाणिज्यिक संचार में संलग्न संस्थाओं के लिए गैर-अनुपालन के परिणामों को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है, साथ ही हितधारकों के सहयोग से डीएनडी ढांचे को परिष्कृत करना जारी रखता है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना टीआरएआई अधिनियम, 1997 के तहत की गई है। टीआरएआई भारत में दूरसंचार, प्रसारण और केबल टीवी सेवा क्षेत्रों को विनियमित करता है। हमारा लक्ष्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्ष नियम, पारदर्शी कार्यप्रणाली और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा सुनिश्चित करना है।