चंडीगढ़ में सिख विवाहों का आनंद अधिनियम के तहत होगा पंजीकरण
अब से, शहर में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार किए गए सभी विवाह आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत पंजीकृत होंगे, क्योंकि यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ आनंद विवाह पंजीकरण नियम, 2018 लागू किया है।
उपायुक्त कार्यालय ने प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसरण में आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के तहत विवाह पंजीकरण के लिए 15 मार्च को नियम लागू किया है। आवेदक आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। विवाह शाखा (खिड़की संख्या 5), भूतल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर 17 से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़
- दूल्हा, दुल्हन का आईडी और आयु प्रमाण
- गुरुद्वारे से शादी का प्रमाण पत्र
- दो गवाहों का आईडी प्रूफ
- शादी के समारोह की तस्वीरें, गवाह
- यदि पंजीकरण 90 दिनों के बाद किया जाता है तो देरी के लिए शपथ पत्र
- विवाहित जोड़े के पांच पासपोर्ट आकार के फोटो (संयुक्त)
ऑनलाइन पोर्टल
चंडीगढ़ अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम, 2012 के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पहले से ही लागू एक ऑनलाइन पोर्टल को संशोधित किया जाएगा ताकि आनंद विवाह अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले आवेदक सेवाओं का लाभ उठा सकें।