हल्द्वानी में लोगों को बेघर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक

हल्द्वानी में लोगों को बेघर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक

देश की उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। रेलवे की 29 एकड़ की जमीन पर लगभग 50000 लोग रह रहे हैं जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है और उत्तराखंड सरकार को 50000 लोगों को एक रात में बेघर नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई बेहतर उपाय ढूंढना चाहिए और अतिक्रमण हटाने से पहले उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उत्तराखंड सरकार 10 जनवरी से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करने जा रही थी क्योंकि ऐसा उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश था परंतु लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए। प्रदर्शन करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी, ए आई एम आई एम और अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो गया था। उच्चतम न्यायालय इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 फरवरी रखी है।