आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल, जानें इसके खास प्रावधान

आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल, जानें इसके खास प्रावधान

महिला आरक्षण बिल आज संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

विशेष सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा ने एक नोटिस जारी कर बताया कि यह बिल निचले सदन के सत्र में अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे।

महिला आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

यह विधेयक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देगा, लेकिन राज्यसभा या विधान परिषद को बाहर कर देगा।

एससी और एसटी समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होगा।

किसी भी दो महिला सांसदों को एक सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


विधेयक में ओबीसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षण को बाहर रखा गया है।


बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा।