उत्तराखंड: कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा, कौनसी छूट मिली, पढ़ें पूरी गाईडलाइन

उत्तराखंड: कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा, कौनसी छूट मिली, पढ़ें पूरी गाईडलाइन
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल (File)

देहरादून: उत्तराखंड कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लगाया गया कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशानिर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार स्तर पर आदेश जारी करेंगे।

  • वैक्सीन लगाने के लिए आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन मैसेज दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
  • यथासंभव विवाह समारोह आयोजित न करने की सलाह दी गई है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को RT PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल हो सकते हैं।
  • सरकारी राशन की दुकानें 8 जून से 15 जून तक सुबह 8 से 12 बजे तक खुलेंगी।
  • जनरल स्टोर और  निजी राशन-किराने की दुकानें 9 जून और 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे दोपहर तक खुलेंगी।
  • स्टेशनरी और किताबों की दुकानें 9 जून और 14 जून को सुबह 8 से 1 बजे दोपहर तक खुलेंगी।
  • शराब कि दुकानें 9 जून, 11 जून और 14 जून को सुबह 8 से  1 बजे दोपहर तक खुलेंगी।

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