उत्तराखंड: दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत
हरिद्वार : दुष्कर्म के आरोपी हरिद्वार जिले की ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक सुरेश राठौर को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं देते हुए राज्य सरकार से 19 जुलाई तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में हुई। ये भी पढ़ें: फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले इन 14 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
विधायक राठौर की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। सभी आरोप निराधार हैं, वह पुलिस जांच में सहयोग को तैयार हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि एक वर्ष पहले उन्होंने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज कराया था। जांच के बाद महिला व उसके पति समेत दो अन्य को जेल भेजा गया था। निचली अदालत ने कोविड काल में दोनों को रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने पर महिला ने बदले की भावना से उनके खिलाफ दुराचार का झूठा केस दर्ज कराया है।
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