आज से बैंक चेक तुरंत होंगे क्लियर, RBI ने जारी किए नए दिशानिर्देश

आज से, आपके चेक क्लियर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन आप जमा करेंगे, उसी दिन यह क्लियर हो जाएगा, यानी राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन के भीतर चेक क्लियर करने का आदेश दिया गया है। इससे चेक भुगतान तेज़ और आसान हो जाएगा। वर्तमान में, चेक क्लियर होने में एक से दो दिन लगते हैं।
कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो जाएँगे
नई व्यवस्था के तहत, 4 अक्टूबर से, उसी दिन जमा किए गए चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएँगे। दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही ढंग से दर्ज करने की अपील की है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले उसी दिन चेक क्लियरिंग की सुविधा के बारे में सूचित किया है।
नई व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी।
RBI ने कहा कि नई व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक लागू होगा, जबकि दूसरा चरण 3 जनवरी के बाद लागू होगा।
RBI ने कहा कि एक ही प्रेजेंटेशन सत्र होगा, जिसके दौरान चेक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक प्रस्तुत किए जाएँगे।
प्राप्तकर्ता बैंक चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजेगा। क्लियरिंग हाउस फिर चेक की तस्वीर भुगतानकर्ता बैंक को भेजेगा।
इसके बाद, सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक एक पुष्टिकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। भुगतानकर्ता बैंक को चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि प्रदान करनी होगी।
यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक चेक की एक 'आइटम समाप्ति समय' होगी जिसके भीतर पुष्टिकरण जमा करना होगा।
ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।
बैंक ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने का भी आग्रह कर रहे हैं, जिसके लिए सत्यापन के लिए चेक के प्रमुख विवरण पहले से जमा करने की आवश्यकता होती है। खाताधारकों को ₹50,000 से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 कार्यदिवस पहले बैंक को खाता संख्या, चेक संख्या, दिनांक, राशि और लाभार्थी का नाम प्रदान करना होगा।
चेक प्रस्तुत करते समय बैंक इन विवरणों की पुष्टि करेंगे। यदि जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर हो जाएगा; अन्यथा, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और विवरण चेक जारीकर्ता को पुनः प्रस्तुत करना होगा।