ट्रम्प ने बेलोज के फैसले के खिलाफ SC में की अपील, मांगा वोटिंग का अधिकार

ट्रम्प ने बेलोज के फैसले के खिलाफ SC में की अपील, मांगा वोटिंग का अधिकार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के उस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसमें उन्हें 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हुए हमले में उनकी भूमिका के लिए मतदान से रोक दिया गया था. उम्मीद की जा रही थी कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोलोराडो मामले में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की उनकी पात्रता पर फैसला देने की अपील भी करेंगे।

रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने शेना बेलोज़ के मेन फैसले के खिलाफ अपील की. शेना बेलोज़ 14वें संशोधन की शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली धारा 3 के तहत किसी को राष्ट्रपति पद की दौड़ से रोकने वाली इतिहास की पहली राज्य सचिव बनीं. यह प्रावधान उन लोगों को पद संभालने से रोकता है जो विद्रोह में शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प की अपील में यह कहा गया है कि बेलोज के पास इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और अनुरोध किया गया है कि 5 मार्च के प्राथमिक मतदान में ट्रम्प को शामिल किया जाए. अपील में तर्क दिया गया है कि शेना बेलोज़ ने अविश्वसनीय साक्ष्य पर भरोसा किया।

ट्रम्प के वकीलों ने लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ पूर्वाग्रह के कारण सचिव को खुद को अलग कर लेना चाहिए था. बेलोज़ ने मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस को दोहराया कि उनका फैसला अपील के नतीजे आने तक रुका हुआ है, जिसकी उम्मीद की गई थी. यह प्रक्रिया का हिस्सा है. मुझे अपने निर्णय और कानून के शासन पर भरोसा है. यह मेन की प्रक्रिया है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हममें से हर एक जो सरकार में सेवा करता है वह संविधान और राज्य के कानूनों को बनाए रखे।