इन 6 शर्तों के साथ मिली अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, पढ़िए पूरी ख़बर

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लेकिन ये अंतरिम जमानत छह शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को दी गई है। आखिरकार ये शर्तें क्या हैं आगे पढ़िए-
पहली शर्त है कि अरविंद केजरीवाल को समर्पण कर दो जून को जेल में लौटना होगा।
दूसरी शर्त है कि उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरना होगा।
तीसरी शर्त है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की चौथी शर्त है कि उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी ना हो।
पांचवीं शर्त है कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे।
छठी और आखिरी शर्त ये है कि केजरीवाल किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और केस से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख सकेंगे।
इन छह शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ मामले से जुड़े गुण-दोष पर दी गई राय न माना जाए।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे अब तक दोषी करार नहीं दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वे समाज के लिए खतरा हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदार दृष्टिकोण उचित है।
अरविंद केजरीवाल डेढ़ साल तक बाहर थे। उन्हें ईडी की ओर से पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।
बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद चुनावी माहौल और ज्यादा गरमा जाएगा। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ सरकार पर हमलावर होना चाहेगी जिससे सियासी वार-पलटवार का नया सिलसिला शुरू होने वाला है।