आग लगने पर 24 घंटे में मुआवजा देने के सीएम ने दिए आदेश

आग लगने पर 24 घंटे में मुआवजा देने के सीएम ने दिए आदेश
आग लगने पर 24 घंटे में मुआवजा देने के सीएम ने दिए आदेश

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आग लगने की दुर्घटना होने पर प्रभावित लोगों को 24 घंटे में मुआवजा राशि दिलाई जाए। जिलाधिकारी पीड़ितों को बिना देरी किए राशन सहित समेत आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिलों में अग्निशमन केन्द्रों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं क्रय पर कोविड प्रोटोकाल का पूर्ण पालन करते हुए गेहूं खरीद की कार्यवाही की जाए। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं।
किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े। सभी गेहूं क्रय केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में बोरों की उपलब्धता रहनी चाहिए। साथ ही, क्रय किए गए गेहूं के सुरक्षित भण्डारण के भी समुचित प्रबन्ध होने चाहिए। मुख्यमंत्री  ने गेहूं क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पेयजल और छाया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री  ने कहा कि  गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखा जाए। गेहूं की फसल की कटाई के मद्देनजर संरक्षित गोवंश के लिए भूसे की व्यवस्था सुगमता से की जा सकती है। उन्होंने गो-आश्रय स्थलों में पर्याप्त मात्रा में भूसे की व्यवस्था करते हुए उसका भण्डारण करने के निर्देश दिए।