बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने लगाई अब इस भर्ती पर रोक

बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने लगाई अब इस भर्ती  पर रोक
सांकेतिक तस्वीर

नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में चल रही एलटी शिक्षकों की भर्ती के कला वर्ग की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्यवाही होगी, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।
अभ्यर्थी प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आट्र्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को खत्म कर दिया। याचिका में कहा गया है कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा है कि जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू की, उसी आधार पर की जाय और बीच मे भर्ती को बदलना गलत है, लिहाजा 12 मार्च 2021 के आदेश को निरस्त किया जाए।