बादल, सुखबीर सैनी व अन्य के खिलाफ 2400 पेज का पूरक चालान दाखिल

बादल, सुखबीर सैनी व अन्य के खिलाफ 2400 पेज का पूरक चालान दाखिल

लालकृष्ण यादव एडीजीपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कोटकपूरा फायरिंग केस में 2400 से अधिक पेज (दो हजार चार सौ पेज) का एक और सप्लीमेंट्री चालान दाखिल किया है।

लालकृष्ण यादव एडीजीपी की अध्यक्षता वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा कोटकपूरा फायरिंग मामले में धारा 173(8) के तहत पूरक चालान पेश किया गया है, जिसमें गहरी साजिश के मास्टरमाइंड सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सहित आरोपी शामिल हैं। 

अन्य आरोपी हैं: प्रकाश सिंह बादल तत्कालीन मुख्यमंत्री (सह साजिशकर्ता और सूत्रधार)

परम राज सिंह उमरनागल तत्कालीन सीपी लुधियाना (सह साजिशकर्ता, सूत्रधार और गुप्त डिजाइन और पूर्व-निर्धारित एजेंडा के निष्पादक)

चरणजीत शर्मा तत्कालीन एसएसपी मोगा (सह साजिशकर्ता, सूत्रधार और गुप्त डिजाइन के निष्पादक)

अमर सिंह चहल तत्कालीन डीआईजी फिरोजपुर रेंज (निष्पादक)

सुखमंदर मान तत्कालीन एसएसपी फरीदकोट (निष्पादक)

गुरदीप सिंह तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपुरा (तथ्यों से छेड़छाड़ और गुप्त एजेंडे को पूरा करने के लिए अवैध हेरफेर)

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में फरीदकोट के जिला न्यायालयों में इलाक्वा मजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में।

2400 पेज के चालान में चालान के कॉलम 4 में उल्लिखित अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पंजाब सरकार से सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी शामिल है। यह 112 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2374 पेज के प्रासंगिक तथ्यों, दस्तावेजों, स्वीकृति आदेश और CFSL रिपोर्ट द्वारा समर्थित है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एसआईटी ने 24 फरवरी, 2023 को धारा 173 के तहत पहला चालान (7,000 पृष्ठ) प्रस्तुत किया, उसी सेट के आरोपियों के खिलाफ धारा 307, 153, 119, 109, 34, 201, 217, 218, 167, 193, 323, 324, 504, 465, 466, 471, 427, 120B IPC, 25/27 - 54/59 आर्म्स एक्ट।