किराया मामला: उत्तराखंड के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल

किराया मामला: उत्तराखंड के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल
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नैनीताल: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा किराया और सुविधाओं से जुड़ी राशि जमा नहीं करने पर हाई कोर्ट में रूलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इस मामले में सुनवाई 14 अगस्त को होगी। रूलक संस्था द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी और मुख्य सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। बता दें, पूर्व सीएम एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रूलक संस्था इस मामले में संविधान के अनुच्छेद-361 के तहत नोटिस भेज चुकी है। नियमों के अनुसार, किसी भी राज्यपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करने से दो माह पहले सूचना देनी जरूरी होती है। यही कारण है कि अभी उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है। 
 हाईकोर्ट ने दिया था भुगतान का आदेश
इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने के लिए कहा था। रूलक संस्था के अधिवक्ता का कहना है कि अभी तक पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से यह भुगतान नहीं किया गया है। इसी कारण संस्था की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई।