अब वीज़ा खत्म होने के बाद भी कनाडा में रह सकेंगे पंजाबी, इमिग्रेशन ने बदले नियम
कनाडा में रहने वाले पंजाबियों के लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा में इमिग्रेशन नियमों में बदलाव हुआ है। इसका सीधा फायदा पंजाब और वहां रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को होगा। IRCC ने घोषणा की है कि जो लोग वर्क या स्टडी वीज़ा पर विदेश गए थे, उन्हें अब परमिट खत्म होने के तुरंत बाद वापस लौटने की ज़रूरत नहीं होगी।
पहले, अगर किसी के पास नौकरी या कोर्स नहीं था, तो उसे अपने देश लौटना पड़ता था। लेकिन, 1 मई, 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक, स्टडी या वर्क परमिट खत्म होने के 90 दिनों के अंदर विज़िटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे कोई भी व्यक्ति बिना नौकरी या पढ़ाई के भी कानूनी तौर पर कनाडा में रह सकेगा।
IRCC ने साफ किया है कि जिस व्यक्ति का परमिट खत्म हो रहा है, उसे नया विज़िटर रिकॉर्ड अप्रूव होने तक पढ़ाई और काम करना बंद करना होगा। इसके लिए $346.25 की फीस देनी होगी। इस फैसले से कनाडा में रहने वाले हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
आपको बता दें कि पहले, परमिट खत्म होने पर व्यक्ति को उसी कैटेगरी-वर्कर या स्टूडेंट के तौर पर स्टेटस वापस पाना पड़ता था। नई नौकरी या नया कोर्स न होने पर भारत लौटना मजबूरी बन गया था। अब ऐसे लोग 90 दिनों के अंदर “विजिटर रिकॉर्ड” के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कानूनी तौर पर कनाडा में रह सकते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि लंबे समय से वर्क परमिट पर कनाडा में रह रहे लोगों को परमानेंट नागरिकता मिलने जा रही है। कनाडा सरकार ने इन-कनाडा वर्कर्स इनिशिएटिव के तहत देश में पहले से रह रहे 33,000 वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी (PR) देने का फैसला किया है। यह फैसला उन लोगों के लिए है जो छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहकर कनाडा की इकॉनमी में योगदान दे रहे हैं। कनाडा लेबर की कमी से जूझ रहा है।