हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच थोड़ी देर में जेल से बाहर आएगा राम रहीम, लेकिन हरियाणा में ना दौरा ना चुनाव प्रचार कर पाएगा
रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम थोड़ी देर में जेल से बाहर आ जाएगा। 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी। लेकिन आपको बता दें कि आयोग ने 3 शर्तें लगाई हैं। जिसके आधार पर राम रहीम को पैरोल मिली है। आखिर क्या वो शर्तें क्या हैं चलिए बात करते हैं।
राम रहीम को जेल से बाहर आने के लिए जो
पहली शर्त लगाई गई है वो ये है कि जेल से बाहर आने के बाद वो हरियाणा में नहीं रहेगा।
दूसरी शर्त ये है कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। और
तीसरी शर्त ये रखी गई है। कि राम रहीम सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
आपको बता दें कि राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच उसने इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। जिसमें उसने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पैरोल देने के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि वो अपनी पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहेगा। इसके बाद पैरोल का मामला चुनाव आयोग के पास गया और चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ उसे पैरोल दी। यहां आपको ये बताना जरूरी है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जबकि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। यही कारण है कि राम रहीम की पैरोल को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना ये भी जाता है कि हरियाणा की 36 सीटों पर राम रहीम का असर है। ऐसे में राम रहीम को पैरोल मिलना और भी ज्यादा मायने रखता है। राम रहीम को पिछली बार अगस्त में 21 दिनों की फरलो मिली थी।