SC ने पंजाब विधानसभा द्वारा 19 और 20 जून को आयोजित विधानसभा सत्र को वैध घोषित कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा की 19 जून और 20 जून को हुई बैठक को वैध करार दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब के राज्यपाल को अब यह तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए बिल, जो 19-20 जून, 2023 को बुलाए गए सदन द्वारा पारित किए गए थे, संवैधानिक रूप से वैध थे।