यूपी: सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला

यूपी: सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला
यूपी: सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला

लखनऊ:राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमणकाल को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्टों में बुलाने का फैसला किया है। प्रत्येक शिफ्ट आधे-आधे घंटे के अंतराल पर रखा गया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
पहला शिफ्ट नौ बजे से
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए नौ अप्रैल से 50 फीसदी कर्मियों को रोस्टर के हिसाब से कार्यालय बुलाने का आदेश किया था। इसमें संशोधन करते हुए इसे तीन शिफ्टों में कर दिया गया है। पहला शिफ्ट नौ से 5.30 बजे, दूसरा 9.30 से छह बजे और तीसरा शिफ्ट 10 से शाम 6.30 बजे तक का होगा। सचिवालय, विधान परिषद, विधानसभा सचिवालय और निदेशालयों में इसके आधार पर ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
रोस्टर बनाकर बुलाया जाए
सभी विभागाध्यक्ष व नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकार व अन्य तैनात 50 फीसदी कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। शेष 50 फीसदी घर से ही काम करेंगे। इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तय किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस बनाएं कि वैकल्पिक सप्ताह में कार्यालय आएं। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिह्नीकरण करते हुए समय घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही मीटिंग
रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत के अनुसार पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या कोविड-19 के रोकिााम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं। सीढ़ियां, लिफ्ट व पार्किंग एरिया में भीड़ न लगने दी जाए। कार्यालय में सैनिटाइजेशन, मास्क, दो गज की दूरी व अन्य उय अपनाए जाएंगे। मीडिया यथा संभव वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएगी। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश कार्यालय में वर्जित किया जाए और 45 वर्ष अधिक से कार्मिों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए।