बड़ी खबर :स्कूलों की फीस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी किया नया आदेश

बड़ी खबर :स्कूलों की फीस को लेकर उत्तराखंड सरकार ने जारी किया नया आदेश

देहरादून: राज्य सरकार के विद्यालयी शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम् की ओर से सरकारी और निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया आदेश जारी किया है।आदेश के अनुसार कक्षा 10 एवं 12 की कक्षाओं के संचालन की शासन स्तर पर अनुमति दी जा चुकी है इसलिए स्कूल संचालित होने की तारीख से पूरी फीस और उससे पूर्व लॉकडाउन की अवधि में मात्र ट्यूशन शुल्क जमा कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य कक्षाओं में ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है इसलिए अभिभावकों को केवल ट्यूशन फीस ही जमा करनी होगी। इसके अलावा  शिक्षण संस्थाओं द्वारा फीस जमा करने को लेकर सहानुभूति पूर्ण सकारात्मक निर्णय स्वयं लिया जाएगा। इसके अलावा फीस को लेकर 22 जून 2020 और 24 जून 2020 के पुराने शासन आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। देखें आदेश