पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- 1317 फायरमैन की भर्ती पर लगाई रोक

पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश- 1317 फायरमैन की भर्ती पर लगाई रोक

पंजाब सरकार ओर से की जा रही 1317 फायरमैन की भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है।

याचिका दाखिल करते हुए गुरिंदर सिंह ने एडवोकेट अरुण कुमार स्वामी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 1317 फायरमैन की भर्ती निकाली थी इस भर्ती के लिए याची सहित अन्य लोगों ने आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद जब शारीरिक परीक्षण की बारी आई तो बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई।