फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त : डॉ. बलजीत कौर

फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त : डॉ. बलजीत कौर

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि अरविन्द कुमार, सुदामा सिंह के पुत्र और हाउस नंबर 3, ओंकार नगर, जिला कपूरथला के निवासी, का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र राज्य स्तर से खारिज कर दिया गया था स्क्रूटनी कमेटी, जिसका गठन पंजाब सरकार ने किया था।

  अधिक जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिला जालंधर के गांव लखनपुर निवासी राजेश कुमार मेहरा ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया है कि ओंकार नगर, जिला कपूरथला के अरविंद कुमार ने (भुइया) जाति से संबंधित होने के बावजूद अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र बनाया था।

उन्होंने आगे बताया कि यह जाति पंजाब राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं है। मंत्री ने आगे बताया कि विभाग की जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि अरविंद कुमार का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र वास्तव में फर्जी था।

 मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग ने कपूरथला के उपायुक्त को पत्र लिखकर अरविंद कुमार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 98 दिनांक 01.02.1989 को रद्द करने और जब्त करने का अनुरोध किया है. और यदि संबंधित द्वारा एससी प्रमाण पत्र का लाभ लिया गया है तो वह भी वापस लिया जाए।