विधायक की बीवी ने प्रिंसिपल को जड़ा थप्पड़, शौहर ने स्कूल में घुस धमकाया: सीलमपुर से AAP विधायक अब्दुल रहमान बीवी समेत कोर्ट में दोषी करार

विधायक की बीवी ने प्रिंसिपल को जड़ा थप्पड़, शौहर ने स्कूल में घुस धमकाया: सीलमपुर से AAP विधायक अब्दुल रहमान बीवी समेत कोर्ट में दोषी करार

दिल्ली के सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी आसमा को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2009 के इस मामले सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल से मारपीट करने और डराने-धमकाने का दोषी ठहराया।

अब्दुल रहमान और उसकी बीवी आसमा ने सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापक रजिया बेगम को मारा था। गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए ड्यूटी करने से रोका था। कोर्ट ने इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 353/506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब्दुल रहमान और आसमा, दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई की और उसे चोट पहुँचाई। सरकारी अधिकारी के कामकाज में बाधा डाला। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों पर लगे इल्जाम को साबित करने में कामयाब रहा।

अब्दुल रहमान की बीवी असमा पर आईपीसी की धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। हालाँकि, एफआईआर में दर्ज चश्मदीद गवाहों ने से एक ने भी बयान दर्ज नहीं कराया था। कोई मेडिको लीगल केस भी नहीं थी। एफआईआर भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई।